नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय एक बार फिर नजदीक आ गया है. वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है. ऐसे में यह सही समय है जब आपको अपने पूरे साल के वित्तीय दस्तावेज जुटाने शुरू कर देने चाहिए और समय पर रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए.
नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट हो गई
वित्त अधिनियम 2024 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 115BAC में संशोधन करके नई कर स्लैब को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया है. हालांकि, एलिजिबल टैक्सपेयर्स चाहें तो पुरानी कर व्यवस्था भी चुन सकते हैं, बशर्ते वे समय रहते विकल्प चुन लें.
रिटर्न दाखिल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
आईटीआर दाखिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय कई स्रोतों से होती है या जो पहली बार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. अगर आप नीचे दी गई आम गलतियों से बचें, तो रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है.
- गलत कर गणना- पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाएं अलग-अलग कर छूट और दरें देती हैं. आपको पहले यह तय करना होगा कि कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है.
- गलत कर कटौती का दावा करना- कर कटौती के लिए हर व्यक्ति की पात्रता अलग-अलग हो सकती है. धारा 80C, 80D जैसी छूटों का पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी है कि आप जांच लें कि आप किन कटौतियों का दावा कर सकते हैं.
- व्यक्तिगत जानकारी में गलती- नाम, पैन, पता, बैंक खाता संख्या जैसी गलत जानकारी भरने से रिटर्न खारिज हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है. इसलिए इन्हें भरते समय सावधानी बरतें.
- आय का स्रोत न होना- अगर आपकी आय कई स्रोतों से होती है, जैसे कि वेतन, किराया, फ्रीलांस काम, आदि, तो उन सभी को सही तरीके से शामिल करना न भूलें.
- फॉर्म 26AS की जांच करें- यह फॉर्म आयकर पोर्टल पर उपलब्ध है और इसमें आपका टीडीएस, कर भुगतान और अन्य जानकारी होती है. यह जांचना जरूरी है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी फॉर्म 26AS से मेल खाती है या नहीं.
31 जुलाई तक दाखिल करना होगा
रिटर्न पेनाल्टी और अन्य परेशानियों से बचने के लिए 31 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. समय पर दस्तावेज तैयार करने और सभी जानकारियां ध्यान से भरने से न सिर्फ टैक्स फाइलिंग आसान होगी बल्कि रिफंड में भी देरी नहीं होगी.