नई दिल्ली: अगर आपकी कमाई पर ज्यादा TDS कट रहा है और आप हर साल टैक्स रिफंड के झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म-13 आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंन ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया है. इससे टैक्सपेयर्स को कम या जीरो TDS कटौती की सुविधा मिल सकती है.
दरअसल, फॉर्म-13 को भरकर आप पहले से ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी इनकम पर एक्स्ट्रा टीडीएस न कटे. अक्सर देखने को मिलता है कंपनियां आयकर अधिनियम- 1961 के तहत निर्धारित दरों पर टीडीएस काटते हैं, भले ही टैक्सपेयर की कुल टैक्स देनदारी उतनी हो या न हो. इससे कई लोगों का बजट प्रभावित होता है और वे टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करते हैं. इस परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने टैक्सपेयर्स को फॉर्म-13 भरने की सुविधा दी है.
क्या है फॉर्म-13?
फॉर्म-13 आयकर अधिनियम-1961 के तहत उपलब्ध एक खास फॉर्म है. यह टैक्सपेयर्स को कम या जीरो टीडीएस कटौती के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है. यानी टैक्सपेयर इसकी मदद से पहले ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनके इनकम सोर्स पर सही अनुपात में टीडीएस काटा जाए. इससे वह अतिरिक्त कटौती से बच जाते हैं.
किसे भरना चाहिए फॉर्म-13?
- सैलरीहोल्डर्स कर्मचारी, जिनकी कुल टैक्स देनदारी TDS कटौती से कम है.
- वह सीनियर सिटीडन, जिनकी आय पेंशन, ब्याज या किराए से आती है.
- वे लोग जो किराए, डिविडेंड या अन्य इंवेस्टमेंट सोर्स से इनकम प्राप्त करते हैं.
- कारोबारी और इंडेपेंडेंट प्रोफेशनल्स, जो अपनी सालाना इनकम पर लगने वाले TDS को कम करना चाहते हैं.
- वे लोग जो इनवेस्टेमेंट से पैसा कमाते हैं और वे स्टैंडर्ड कटौती से अधिक TDS से बचना चाहते हैं.
क्या है फॉर्म-13 भरने की लास्ट डेट?
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च 2025 है. साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी ऐप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है.
फॉर्म भरने की प्रक्रिया
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या आपकी इनकम उस कैटेगरी में आती है, जिस पर कम या जीरो TDS कटौती लागू हो सकती है. इसके बाद आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करें औक फॉर्म-13 भरें. इसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें. आवेदन सबमिट करने के बाद आयकर विभाग इसका मूल्यांकन करेगा और एक सार्टिफिकेट जारी करेगा. इस प्रमाणपत्र को संबंधित संस्थान को दें, ताकि वे सही रेट पर आपका TDS काटें .