नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी 'फ्लिपकार्ट' एकाधिकार स्थापित करने के लिए जानी जाती है. अदालत ने बाजार में छोटी कंपनियों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई है.
जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश से उत्पन्न विवाद के निपटारे में सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की है.
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट एकाधिकार स्थापित करने के लिए जानी जाती है और उसने बाजार में छोटी कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपनी चिंता जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
बेंच में शामिल एन कोटिश्वर सिंह ने कहा, “हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां आएं और यहां निवेश करें, लेकिन साथ ही हम ड्रैगन के मुंह से भी चिंतित हैं. "बेंच ने जोर देकर कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और हमें उपभोक्ताओं और छोटी कंपनियों के हितों को ध्यान में रखना होगा. बेंच ने कहा कि, कुछ संतुलनकारी प्राधिकरण की जरूरत है.
एनसीएलएटी ने निष्पक्ष व्यापार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को फ्लिपकार्ट के खिलाफ उसकी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए जांच शुरू करने को कहा था. बेंच ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि शिकायतकर्ता अखिल भारतीय ऑनलाइन विक्रेता संघ (एआईओवीए), जिसने फ्लिपकार्ट पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया था, लगभग नदारद है क्योंकि एआईओवीए के वकीलों को उससे कोई निर्देश नहीं मिला था.
एआईओवीए की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उदयादित्य बनर्जी ने कहा कि यह संभव है कि संगठन को भंग कर दिया गया हो या अब अस्तित्व में न हो. बेंच ने फ्लिपकार्ट के वकील से कहा कि वह एकाधिकार स्थापित करने के मुद्दे की पड़ताल करना चाहेगी.
बेंच ने कहा, "हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां यहां आएं और निवेश करें, लेकिन साथ ही हम इनके प्रभाव के बारे में भी चिंतित हैं... यह एक गंभीर मुद्दा है और हमें उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखना होगा." फ्लिपकार्ट की ओर से पेश वकील ने कहा कि ऑनलाइन मंच की वजह से कई छोटे विक्रेता अपने कारोबार को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में सक्षम हुए हैं.
बेंच ने कहा कि कभी-कभी फ्लिपकार्ट इतनी छूट देता है कि इससे छोटे खिलाड़ियों का व्यवसाय और बाजार का संतुलन बिगड़ जाता है. बेंच ने अधिवक्ता उदयादित्य बनर्जी से मामले में अदालत की सहायता करने के लिए कहा और कहा कि अन्यथा यह एक असमान लड़ाई होगी.
नवंबर 2018 में AIOVA ने CCI के समक्ष फ्लिपकार्ट पर बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग का आरोप लगाया. मार्च 2020 में, फ्लिपकार्ट ने NCLAT के आदेश को चुनौती दी, जिसमें CCI से फ्लिपकार्ट के खिलाफ अपनी प्रमुख स्थिति के कथित उपयोग के लिए जांच शुरू करने को कहा गया था.
न्यायाधिकरण ने CCI द्वारा पारित एक आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें फ्लिपकार्ट को अपनी प्रमुख स्थिति का उपयोग करके अनुचित व्यवहार करने से मुक्त कर दिया गया था. इसने CCI को अपने जांच शाखा महानिदेशक से आरोपों की जांच करने के लिए कहने का निर्देश दिया.