ETV Bharat / bharat

क्या है आधार-PAN लिंक कराने की डेडलाइन? अगर नहीं किया ये काम तो रूक जाएंगे जरूरी काम - AADHAR PAN LINKING

अगर किसी शख्स का पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो उसके कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा.

Aadhar pan linking
क्या है आधार-PAN लिंक कराने की डेडलाइन? (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत में बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है. इनमें आधार और पैन कार्ड सबसे अहम हैं. बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स तक हर जगह इन दोनों डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है.इस बीच सरकार ने यह स्प्ष्ट कर दिया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह वैलिड नहीं रहेगा.

इसके अलावा सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य भी कर दिया है. आधार से पैन लिंक करने के लिए सरकार पहले ही कई बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है. इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है.ऐसे लोगों के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों ने एक अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी देकर पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है.

क्या है डेडलाइन?
सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय की है. ऐसे में अगर कोई शख्स इस आधार को पैन से लिंक नहीं कराता तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा.

पैन कार्ड इनएक्टिव होने से क्या होगा नुकसान?
अगर किसी शख्स का पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो उसके कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. ऐसे लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग लेन-देन में दिक्कत होगी, अकाउंट में बड़ी रकम जमा या निकासी पर रोक लग सकती है. इसके अलावा निवेश, लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े काम भी अटक सकते हैं.

आधार से पैन को कैसे लिंक करें?

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां होमपेज पर दिए 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
  • अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP मिलेगा. इसे दर्ज करें.
  • सभी जानकारी सही होने पर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

आधार को पैन से लिंक करने के लिए कितना देना होगा चार्ज?
अगर किसी शख्स ने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया था, तो उसे एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि, अगर किसी ने पहले जुर्माना भर दिया था, लेकिन आधार को पैन से लिंक नहीं कराया था, तो वह प्रक्रिया को पूरी कर सकता है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी का पैन कार्ड, एलन मस्क का आधार कार्ड! फर्जी ID बना रहा AI, कांग्रेस ने पूछा कैसे रुकेगा मिस्यूज ?

नई दिल्ली: भारत में बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है. इनमें आधार और पैन कार्ड सबसे अहम हैं. बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स तक हर जगह इन दोनों डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है.इस बीच सरकार ने यह स्प्ष्ट कर दिया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह वैलिड नहीं रहेगा.

इसके अलावा सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य भी कर दिया है. आधार से पैन लिंक करने के लिए सरकार पहले ही कई बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है. इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है.ऐसे लोगों के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों ने एक अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी देकर पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है.

क्या है डेडलाइन?
सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय की है. ऐसे में अगर कोई शख्स इस आधार को पैन से लिंक नहीं कराता तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा.

पैन कार्ड इनएक्टिव होने से क्या होगा नुकसान?
अगर किसी शख्स का पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो उसके कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. ऐसे लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग लेन-देन में दिक्कत होगी, अकाउंट में बड़ी रकम जमा या निकासी पर रोक लग सकती है. इसके अलावा निवेश, लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े काम भी अटक सकते हैं.

आधार से पैन को कैसे लिंक करें?

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां होमपेज पर दिए 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
  • अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP मिलेगा. इसे दर्ज करें.
  • सभी जानकारी सही होने पर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

आधार को पैन से लिंक करने के लिए कितना देना होगा चार्ज?
अगर किसी शख्स ने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया था, तो उसे एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि, अगर किसी ने पहले जुर्माना भर दिया था, लेकिन आधार को पैन से लिंक नहीं कराया था, तो वह प्रक्रिया को पूरी कर सकता है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी का पैन कार्ड, एलन मस्क का आधार कार्ड! फर्जी ID बना रहा AI, कांग्रेस ने पूछा कैसे रुकेगा मिस्यूज ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.