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अंकिता भंडारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से पुलकित आर्य को बड़ा झटका, खारिज की केस ट्रांसफर याचिका - Pulkit Arya petition rejected

​​Ankita Bhandari murder case, Pulkit Arya's petition rejected सुप्रीम कोर्ट से पुलकित आर्य को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की याचिका को खारिज कर दिया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 2, 2024, 5:28 PM IST

Updated : Aug 2, 2024, 5:36 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला (ETV BHARAT)

देहरादून:सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की याचिका को खारिज कर दिया है. पुलकित आर्य ने मामले को कोटद्वार कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की थी. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा अपराध बेहद गंभीर है. मामले की सुनवाई जल्द पूरी होनी चाहिए. वनंतारा रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी.

क्या था अंकिता मर्डर केस: गौर हो कि पौड़ी जिले के श्रीकोट डोभ की रहने वाली अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी. जो 18 सितंबर 2022 को अचानक रिजॉर्ट से लापता हो गई थी. इसके बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसके परिजनों को गुमराह करने के लिए अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ.

वहीं, वनंत्रा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर आरोप है कि तीनों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया. जिससे अंकिता की मौत हो गई. इसके अलावा पुलकित पर ये भी आरोप है कि वो रिजॉर्ट में अंकिता से गलत काम करवाना चाहता था, जिस पर अंकिता ने साफ इनकार कर दिया था. जिसे अंकिता की मौत की वजह माना जा रहा है. इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही है.

पढ़ें- अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी की संपत्ति पर संशय, जांच में उलझे 'जिम्मेदार', कुर्की पर फिलहाल मिली राहत

देहरादून:सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की याचिका को खारिज कर दिया है. पुलकित आर्य ने मामले को कोटद्वार कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की थी. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा अपराध बेहद गंभीर है. मामले की सुनवाई जल्द पूरी होनी चाहिए. वनंतारा रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी.

क्या था अंकिता मर्डर केस: गौर हो कि पौड़ी जिले के श्रीकोट डोभ की रहने वाली अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी. जो 18 सितंबर 2022 को अचानक रिजॉर्ट से लापता हो गई थी. इसके बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसके परिजनों को गुमराह करने के लिए अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ.

वहीं, वनंत्रा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर आरोप है कि तीनों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया. जिससे अंकिता की मौत हो गई. इसके अलावा पुलकित पर ये भी आरोप है कि वो रिजॉर्ट में अंकिता से गलत काम करवाना चाहता था, जिस पर अंकिता ने साफ इनकार कर दिया था. जिसे अंकिता की मौत की वजह माना जा रहा है. इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही है.

पढ़ें- अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी की संपत्ति पर संशय, जांच में उलझे 'जिम्मेदार', कुर्की पर फिलहाल मिली राहत

Last Updated : Aug 2, 2024, 5:36 PM IST
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