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SC ने तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक के खिलाफ 2011 के रेप मामले को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु फिल्म निर्देशक के खिलाफ रेप के मामले को रद्द कर दिया, क्योंकि दोनों पक्ष मामले को शांत करने पर सहमत हुए.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : October 8, 2025 at 4:07 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिल फिल्म निर्देशक और राजनेता सीमन के खिलाफ एक अभिनेत्री के द्वारा 2011 में दर्ज कराए गए रेप के मामले में दोनों पक्षों में सहमित होने के बाद खारिज कर दिया.

यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष आया. इसमें पीठ ने कहा कि अभिनेत्री ने सीमन के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है, जिन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा भी दायर किया था. अभिनेत्री ने अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोप भी वापस ले लिए और उनसे संपर्क न करने का वादा किया. साथ ही कहा गया कि दोनों पक्ष किसी भी मुकदमे को जारी रखने का इरादा नहीं रखते हैं.

पीठ ने कहा, प्रतिवादी (अभिनेता) ने डिजिटल और अन्य माध्यमों के साथ-साथ सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ कोई बयान नहीं देने पर भी सहमति व्यक्त की है... पीठ ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि यदि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा."

हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या दो ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतें और एफआईआर वापस ले लेगी. एफआईआर रद्द की जाती है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सीमन और अभिनेता को एक-दूसरे से माफी मांगने का निर्देश दिया था.

24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमन और अभिनेत्री (जिन्होंने 2011 में सीमन के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर रेप करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था) को एक-दूसरे से माफी मांगने का निर्देश दिया था. 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमन को अभिनेत्री से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था.

नाम तमिलर काची पार्टी का नेतृत्व करने वाले सीमन पर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों के साथ-साथ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा चार के तहत भी आरोप लगाए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट सीमन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया गया था.

हाई कोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह 2007 से 2011 के बीच शादी के आश्वासन पर सीमन के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसका यौन शोषण किया गया तथा भावनात्मक रूप से छेड़छाड़ की गई.

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