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केरल सोना तस्करी मामला : मुकदमा ट्रांसफर करने की याचिका, SC ने आरोपियों को जारी किया नोटिस - KERALA GOLD SMUGGLING CASE

ईडी के द्वारा केरल सोना तस्करी मामले की सुनवाई ट्रांसफर करने की याचिका पर एससी ने चार आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 24, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर चार आरोपियों को नोटिस जारी किया जिसमें सोने की तस्करी के मामले में मुकदमे को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

ईडी ने पहले तर्क दिया था कि केरल में मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, और आरोप लगाया था कि आरोपियों और केरल सरकार के शीर्ष अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं.

यह मामला आज न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष आया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ के समक्ष ईडी का प्रतिनिधित्व किया. राजू ने सोना तस्करी मामले में मुकदमे को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की दलील दी.

राजू ने कहा कि एजेंसी को याचिका में अन्य शेष आरोपियों को भी पक्ष बनाना होगा और बताया कि वर्तमान में एजेंसी ने सरिथ पीएस, स्वप्ना प्रभा सुरेश, संदीप नायर और एम शिवशंकर को अपनी याचिका में पक्ष बनाया है.

राजू की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आरोपी से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई में तय की है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जानना चाहा था कि क्या राजनयिकों के सामान की भारत में स्कैनिंग की जा सकती है या उन्हें तलाशी से छूट प्राप्त है.

सुप्रीम कोर्ट ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सोना तस्करी मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. मामले की एक प्रमुख आरोपी, तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 11 जुलाई, 2020 को बेंगलुरु से एक अन्य आरोपी संदीप नायर के साथ हिरासत में लिया था.

ये भी पढ़ें- पहलगाम में आतंकी हमले की सुप्रीम कोर्ट ने की निंदा, जजों, वकीलों ने दी मृतकों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर चार आरोपियों को नोटिस जारी किया जिसमें सोने की तस्करी के मामले में मुकदमे को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

ईडी ने पहले तर्क दिया था कि केरल में मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, और आरोप लगाया था कि आरोपियों और केरल सरकार के शीर्ष अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं.

यह मामला आज न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष आया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ के समक्ष ईडी का प्रतिनिधित्व किया. राजू ने सोना तस्करी मामले में मुकदमे को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की दलील दी.

राजू ने कहा कि एजेंसी को याचिका में अन्य शेष आरोपियों को भी पक्ष बनाना होगा और बताया कि वर्तमान में एजेंसी ने सरिथ पीएस, स्वप्ना प्रभा सुरेश, संदीप नायर और एम शिवशंकर को अपनी याचिका में पक्ष बनाया है.

राजू की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आरोपी से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई में तय की है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जानना चाहा था कि क्या राजनयिकों के सामान की भारत में स्कैनिंग की जा सकती है या उन्हें तलाशी से छूट प्राप्त है.

सुप्रीम कोर्ट ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सोना तस्करी मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. मामले की एक प्रमुख आरोपी, तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 11 जुलाई, 2020 को बेंगलुरु से एक अन्य आरोपी संदीप नायर के साथ हिरासत में लिया था.

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