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शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद: उद्धव ठाकरे की याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर बेंच ने मामले की सुनवाई अगले महीने तय करने पर सहमति जताई है.

Shiv Sena symbol row
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 2:42 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की, जिसमें पार्टी का नाम 'शिवसेना' और उसका प्रतिष्ठित चुनाव चिन्ह 'धनुष और बाण' एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आवंटित किया गया था.

जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई अगले महीने तय करने पर सहमति जताई. उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मामले पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव जनवरी 2026 में होने हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह 12 नवंबर को सभी पक्षों की सुनेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि, अगर जरूरत पड़ी तो 13 नवंबर को भी सुनवाई होगी. सिब्बल ने शिवसेना (यूबीटी) गुट द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी तत्काल सुनवाई की मांग की.

याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिंदे समूह ही असली 'शिवसेना' है क्योंकि इसे विधायिका और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, दोनों में बहुमत प्राप्त है.

इस पर, जस्टिस कांत की अगुवाई वाली बेंच ने टिप्पणी की कि सिब्बल को संयुक्त सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई), जो रोस्टर के मास्टर हैं, की अनुमति लेनी चाहिए क्योंकि दूसरी याचिका एक अलग बेंच के पास लंबित है. इससे पहले मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और इसे पार्टी का नाम और प्रतीक देने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, यह फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया. तत्कालीन भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की, "हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित नहीं कर सकते. हम एसएलपी (चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ ठाकरे द्वारा विशेष अनुमति याचिका) पर विचार कर रहे हैं. हम आज चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते."

ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में तर्क दिया कि चुनाव निकाय यह समझने में विफल रहा है कि उन्हें पार्टी के रैंक और फाइल में भारी समर्थन प्राप्त है. इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 के तहत विवादों के एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है और अपनी संवैधानिक स्थिति को कमजोर करने वाले तरीके से काम किया है.

जवाब में, चुनाव निकाय ने अपने जवाबी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने अर्ध-न्यायिक क्षमता में एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है, जिसमें शिवसेना का नाम और पार्टी का प्रतीक शिंदे की शिवसेना को आवंटित किया गया है. चूंकि आरोपित आदेश आयोग की प्रशासनिक क्षमता में नहीं, बल्कि प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत अर्ध-न्यायिक क्षमता में पारित किया गया था, इसलिए मामले के गुण-दोष पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि आरोपित आदेश एक तर्कसंगत आदेश है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को कवर करता है.

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