नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की थी. यह एक आवास योजना है, इसके तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना घर बनाने में मदद करती है. यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सब्सिडी वाले आवास प्रदान करती है.
शहरी और ग्रामीण दोनों लाभार्थियों को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. इस बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए PMAY रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 92.61 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे उन लोगों का जीवन बदल गया है, जिनके पास पहले पक्का घर नहीं था.
पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए PMAY की आधिकारिक वेबसाइट -@pmaymis.gov.in/ पर लॉग इन करें. इसके बाद होम पेज पर जाएं. यहां Pmavasyojana के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी सभी जानकारी दें. इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें.
कितनी बढ़ाई समयसीमा?
PMAY की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने मिशन के लिए पहले 31 मार्च 2022 की डेट तय की थी, जिसे योजना के फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना 31 दिसबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है.बता दें कि PMAY- अर्बन और PMAY- ग्रामीण दोनों के लिए अलग-अलग पात्रता है.
PMAY-शहरी के लिए पात्रता
PMAY के लिए पात्रता इनकम लेवल, हाउसिंग स्टेट्स और सोशल बैकग्राउंड पर निर्भर करती है. PMAY- शहरी योजने के लिए आवेदक के पास भारत में कहीं भी पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए. अगर आवेदक EWS कैटेगरी में आता है तो वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक, LIG कैटेगरी के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक और MIG-I: वार्षिक आय 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए.
वहीं, PMAY-ग्रामीण योजना के तहत वह लोग पात्र होते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं,दो या उससे ज़्यादा कमरों वाले कच्चे घरों में रहते हैं. याद रहे जिन परिवारों के पास कार, पक्के घर या मशीनीकृत कृषि उपकरण हैं या जिनके पास रेफ्रिजरेटर, बड़ी ज़मीन या कर योग्य आय जैसी संपत्ति है, वे PMAY-ग्रामीण योजना पात्र नहीं हैं.