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कृपया पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के जजों के साथ सम्मान से पेश आएं: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें.

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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 4:37 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार उचित सुविधाएं देने में असमर्थ है, तो उसे सभी न्यायाधिकरणों को समाप्त कर देना चाहिए और सभी मामलों को हाई कोर्ट को भेज देना चाहिए. कोर्ट ने कहा, "कृपया पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें."

यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के पूर्व जज अक्सर सुविधाओं की कमी के कारण न्यायाधिकरणों में रिटायरमेंट के बाद की भूमिकाएं निभाने के इच्छुक नहीं होते हैं. पीठ ने कहा कि वह पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के न्यायाधिकरणों में शामिल न होने में कोई दोष नहीं मानती.

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर सरकार स्थिति को कम करने में असमर्थ है, तो ऐसे सभी अर्ध-न्यायिक निकायों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "वे आवेदन क्यों कर रहे हैं, इंटरव्यू में क्यों शामिल हो रहे हैं और फिर कार्यभार क्यों नहीं संभाल रहे हैं? एक कारण यह है कि तब उन्हें न्यायाधिकरण के सदस्य होने की वास्तविकता का पता चलता है. उनमें से कुछ, अगर अध्यक्ष हैं, तो हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सु्प्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं."

पीठ ने कहा, "उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती. स्टेशनरी के लिए भी उन्हें लगातार अनुरोध करना पड़ता है. आप न्यायाधिकरणों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? दोष आपका (केंद्र का) है. आपने ही न्यायाधिकरण बनाए हैं." पीठ ने कहा कि नियुक्ति आदेश के बाद पूर्व न्यायाधीशों को आवास और अन्य सुविधाओं को लेकर काफी अनिश्चितता महसूस हो रही है.

पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी से कहा, "कोई खर्च नहीं दिया जा रहा है." जजों की अनिच्छा के कारणों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि आपके विभाग की सबसे जर्जर कार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को दी जाती है, और सवाल किया कि क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए?

पीठ ने कहा, "कृपया पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें." पीठ ने केंद्र से कहा कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) सहित विभिन्न मंत्रालयों की एक समिति बनाए, जो खामियों और कमियों का पता लगाए. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह सरकार तक यह संदेश पहुंचा देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल में रिक्तियों के मुद्दे पर एनजीटी बार एसोसिएशन पश्चिमी क्षेत्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि जिन दो पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्ति की पेशकश की गई थी, उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी, जिसके लिए समय की आवश्यकता है.

पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि मौजूदा सदस्यों को नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक उनके रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की है.

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