नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के स्लीपर मॉड्यूल के दो भगोड़ों को आज गिरफ्तार किया. उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर उस समय गिरफ्तार किया जब वे जकार्ता से भारत लौटे थे. दोनों आरोपी महाराष्ट्र के पुणे में आईईडी बनाने और टेस्टिंग से संबंधित 2023 के मामले में वांटेड हैं.
एनआईए के अनुसार अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तल्हा खान को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया. वे इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे, जहां वे छिपे हुए थे. दोनों आरोपी पिछले दो साल से अधिक समय से फरार चल थे . बाद में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया.
The National Investigation Agency (NIA) has arrested two absconders, identified as members of a sleeper module of the banned ISIS terror organisation, in a 2023 case related to fabrication and testing of IEDs in Pune, Maharashtra. The two men, identified as Abdullah Faiyaz Shaikh… pic.twitter.com/LFjHaRhwn5
— ANI (@ANI) May 17, 2025
मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों पर 3-3 लाख रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया गया था. मामला इन दोनों आरोपियों द्वारा की गई आपराधिक साजिश से संबंधित है. आईएसआईएस पुणे स्लीपर मॉड्यूल के 8 सदस्य पहले से ही पुलिस के गिरफ्त में है. वे न्यायिक हिरासत में बंद हैं.
आरोपियों ने हिंसा और आतंक के माध्यम से देश में इस्लामी शासन स्थापित करने के आईएसआईएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. इसके लिए वे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रची थी.
इस मामले में अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले में आरोप है कि पुणे के कोंढवा में अब्दुल्ला फैयाज शेख द्वारा किराए पर लिए गए घर में आईईडी बनाने का काम किया गया. 2022-2023 की अवधि के दौरान वे इन परिसरों में अपने द्वारा निर्मित आईईडी का परीक्षण करने के अलावा बम बनाने और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन और उसमें भाग भी लिया था.
एनआईए आईएसआईएस की हिंसक और नापाक भारत विरोधी आतंकवादी योजनाओं को विफल करने के लिए उसकी गतिविधियों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने मामले में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ यूए(पी) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था.
अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोग मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शामिल नाचन, आकिफ नाचन और शाहनवाज आलम शामिल हैं. मामले में जांच जारी है.