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हज 2025 के लिए सऊदी अरब ने जारी की गाइडलाइंस, जरा से गलती पड़ेगी भारी, इन लोगों की मक्का में 'नो एंट्री' - HAJJ 2025

रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के अन्य भागों में रहने वाले विदेशी नागरिकों को मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Hajj 2025
हज 2025 के लिए सऊदी अरब ने जारी की गाइडलाइंस (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: सऊदी अरब का गृह मंत्रालय लगातार हाजियों लिए नए नियम जारी कर रहा है. इस बीच सऊदी अरब सरकार ने फिर से नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज यात्रा के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा.

इसके अलावा सऊदी सरकार ने हज यात्रा से पहले उमराह करने वालों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं. इसके मुताबिक अब उमराह के लिए 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में एंट्री मिलेगी, लेकिन उमराह करने वालों को 29 अप्रैल तक वापसी करनी होगी.सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस तिथि तक वापस न आने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक देश के अन्य भागों में रहने वाले विदेशी निवासियों को भी मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे उचित परमिट प्राप्त न कर लें. बयान में कहा गया है कि बिना परमिट के प्रवेश करने का प्रयास करने वालों अल शुमैसी या अन्य चौकियों के माध्यम से वापस भेज दिया जाएगा.

मंत्रालय ने 29 अप्रैल से 10 जून, 2025 तक नुसुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उमराह परमिट जारी करने पर रोक लगाने की भी घोषणा की है. इसके अलावा, आधिकारिक हज वीजा के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के वीजा रखने वाले व्यक्तियों को 29 अप्रैल से मक्का में प्रवेश करने या रहने से रोक दिया जाएगा.

नौकरी करने वालों को लेना होगा परमिट
दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि जिन विदेशी नागरिकों को रोजगार के उद्देश्य से मक्का या आसपास के पवित्र स्थलों में प्रवेश करना आवश्यक है, उन्हें संबंधित पोर्टल के माध्यम से यात्रा परमिट के लिए आवेदन करना होगा.

परिवारों के लिए क्या हैं विकल्प?
इसके फैसले के बाद भारत के 291 बच्चों के आवेदन निरस्त हो गए हैं. जिन परिवारों में बच्चे शामिल. वह अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ हज यात्रा पर जा सकते हैं. अगर कोई परिवार पूरी यात्रा रद्द करना चाहता है, तो वे 14 अप्रैल तक ऑनलाइन या हज सुविधा ऐप के माध्यम से यात्रा कैंसल कर सकते हैं. इस स्थिति में उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा.

यह भी पढ़ें- मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण होगा? जानें क्या कहती है भारत-बेल्जियम संधि?

नई दिल्ली: सऊदी अरब का गृह मंत्रालय लगातार हाजियों लिए नए नियम जारी कर रहा है. इस बीच सऊदी अरब सरकार ने फिर से नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज यात्रा के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा.

इसके अलावा सऊदी सरकार ने हज यात्रा से पहले उमराह करने वालों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं. इसके मुताबिक अब उमराह के लिए 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में एंट्री मिलेगी, लेकिन उमराह करने वालों को 29 अप्रैल तक वापसी करनी होगी.सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस तिथि तक वापस न आने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक देश के अन्य भागों में रहने वाले विदेशी निवासियों को भी मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे उचित परमिट प्राप्त न कर लें. बयान में कहा गया है कि बिना परमिट के प्रवेश करने का प्रयास करने वालों अल शुमैसी या अन्य चौकियों के माध्यम से वापस भेज दिया जाएगा.

मंत्रालय ने 29 अप्रैल से 10 जून, 2025 तक नुसुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उमराह परमिट जारी करने पर रोक लगाने की भी घोषणा की है. इसके अलावा, आधिकारिक हज वीजा के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के वीजा रखने वाले व्यक्तियों को 29 अप्रैल से मक्का में प्रवेश करने या रहने से रोक दिया जाएगा.

नौकरी करने वालों को लेना होगा परमिट
दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि जिन विदेशी नागरिकों को रोजगार के उद्देश्य से मक्का या आसपास के पवित्र स्थलों में प्रवेश करना आवश्यक है, उन्हें संबंधित पोर्टल के माध्यम से यात्रा परमिट के लिए आवेदन करना होगा.

परिवारों के लिए क्या हैं विकल्प?
इसके फैसले के बाद भारत के 291 बच्चों के आवेदन निरस्त हो गए हैं. जिन परिवारों में बच्चे शामिल. वह अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ हज यात्रा पर जा सकते हैं. अगर कोई परिवार पूरी यात्रा रद्द करना चाहता है, तो वे 14 अप्रैल तक ऑनलाइन या हज सुविधा ऐप के माध्यम से यात्रा कैंसल कर सकते हैं. इस स्थिति में उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा.

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