मुदा घोटाला: कर्नाटक की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने जांच अधिकारी बदलने की याचिका खारिज की
मुदा घोटाले में जांच अफसर को बदलने की मांग वाली याचिका को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Published : October 9, 2025 at 4:41 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित मुदा साइट आवंटन घोटाले में जांच अधिकारी बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार के सदस्य आरोपी थे.
सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुडा (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) में कथित अवैध स्थल आवंटन के मामले में जांच अधिकारी के पद से मैसूर लोकायुक्त एसपी उदेश को हटाने की मांग करते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया है. उन्होंने उदेश पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है.
कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और उनके रिश्तेदार बी एम मल्लिकार्जुन को दोषमुक्त करने वाली बी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए आवेदन दायर किया है.
कोर्ट ने जांच अधिकारी में बदलाव की मांग वाली अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन बी रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाली दूसरी अर्जी पर कोई आदेश नहीं दिया.
लोकायुक्त पुलिस ने इस वर्ष फरवरी में सिद्धारमैया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बी रिपोर्ट दर्ज की थी. पुलिस ने उन आरोपों की जांच की थी कि सिद्धारमैया की पत्नी ने मैसूर के एक पॉश इलाके में मुडा द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित 3.16 एकड़ जमीन के बदले में 14 मुडा स्थल अवैध रूप से प्राप्त किए थे.
लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जांच की, जिसने मामले में सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के फैसले को बरकरार रखा था.
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