चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी टिप्पणियों लेकर मुश्किलों में घिरे ‘स्टैंड-अप’ कॉमेडियन कुणाल कामरा को शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. कोर्ट ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बांड को भरना होगा.
जस्टिस सुंदर मोहन ने दूसरे प्रतिवादी (खार पुलिस) को भी नोटिस जारी किया तथा मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल के लिए निर्धारित की है. कुणाल कामरा ने दलील दी थी कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और तब से वह "सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं" और उन्हें मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.
जस्टिस ने इस बात पर ध्यान दिया कि विल्लुपुरम जिले में रहने वाले याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध खार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है. वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने "नया भारत" नामक एक ‘स्टैंड-अप’ कॉमेडी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इससे डिप्टी सीएम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. साथ ही अधिवक्ता ने कहा कि जो आरोप लगा है, उसमें हिरासत में लेकर पूछताछ करने किए जाने जरूरत नहीं है. वह महाराष्ट्र में अग्रिम जमानत मांगने में असमर्थ हैं. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पार्टी (शिवसेना) के कार्यकर्ताओं के अलावा मंत्रियों से उन्हें धमकी मिली है. उन्होंने महाराष्ट्र की कोर्ट में जाने के लिए अग्रिम जमानत मांगी.
कोर्ट ने कहा, "इस बीच, यह अदालत 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक है. उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट, वनूर की संतुष्टि के लिए एक बांड भरना होगा." बता दें कि खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा (36) के हालिया शो से विवाद खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत पेश किया था. वहीं कामरा के शो के बाद आक्रोशित शिवसेना समर्थकों ने रविवार रात उस क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की थी, जहां शो आयोजित किया गया था.
मामले में शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के विरुद्ध केस दर्ज किया है. साथ ही मुंबई पुलिस कामरा को दो बार इस सिलसिले में तलब कर चुकी है.
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