हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंगलवार को 2023 में हैदराबाद को झकझोर देने वाले अप्सरा हत्याकांड के आरोपी पुजारी वेंकट साईकृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने साईकृष्ण को सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए सात साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई.
इसके अलावा कोर्ट नें मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. पुलिस के अनुसार वेंकट साईकृष्ण ने कोयंबटूर जाने के बहाने 3 जून 2023 को अप्सरा को बहला-फुसलाकर बाहर ले गया और फिर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी.
घटना वाले दिन क्या हुआ?
साईकृष्ण ने अप्सरा को बताया कि उसने कोयंबटूर के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर लिए हैं और उसे साथ चलने के लिए मना लिया. उसने उसकी मां को यह भी बताया कि अप्सरा को कोयंबटूर में कुछ पर्सनल काम है और वह उसे शमशाबाद एयरपोर्ट पर छोड़ देगा.
सीट के कवर से गला घोंटा
उस रात दोनों ने करीब 8 बजकर 15 मिनट पर सरूरनगर से निकले और रात 10 बजे शमशाबाद मंडल के राल्लागुडा में एक होटल में खाना खाया. बाद में वे सुल्तानपल्ली में एक गौशाला में गए. 4 जून को सुबह करीब 3 बजकर 50 मिनट पर वे नारकुडा में एक सुनसान जगह पर पहुंचे. जैसे ही अप्सरा सो गई, साईकृष्ण ने कार की सीट के कवर से उसका गला घोंट दिया और फिर उसके सर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई.
मैनहोल में फेंका शव
इसके बाद साईकृष्ण ने अप्सरा शरीर को कार के कवर में लपेटा और सरूरनगर में अपने घर वापस चला गया. इस दौरान उनके शव के साथ ही वाहन को पार्क कर दिया. दो दिनों तक आरोपी ने अपनी दिनचर्या ऐसे ही जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो. बाद में उसने अप्सरा के शव को एक कवर में लपेटा और सरूरनगर में बंगारू मैसम्मा मंदिर के पास एक मैनहोल में फेंक दिया.
अपराध को छिपाने के लिए उसने दुर्गंध का हवाला देते हुए एलबी नगर से मजदूर बुलाए और दो ट्रक मिट्टी लाकर पहले मैनहोल को भर दिया और पिर उसे सीमेंट से सील कर दिया. मामले की जांच करने वाली सरूरनगर पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और उन्हें अदालत में पेश किया. इसके आधार पर अदालत ने अप्सरा के परिवार को न्याय सुनिश्चित करते हुए अपना फैसला सुनाया.
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