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दिल्ली HC का संजय कपूर की तीसरी पत्नी को संपत्ति का पूरा विवरण देने का आदेश, करिश्मा कपूर के बच्चों ने की हिस्से की मांग

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को, संजय कपूर की संपत्ति का पूरा विवरण देने का आदेश दिया है.

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करिश्मा कपूर के बच्चों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा (LEFT IMAGE ETV BHARAT, RIGHT IMAGE-INSTAGRAM)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2025 at 12:35 PM IST

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Updated : September 10, 2025 at 5:40 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की ओर से अपने स्वर्गीय पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करने का आदेश दिया गया है.

करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रूप में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ की है. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बताई जा रही है, इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा. वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी. बता दें कि संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान विंडसर, ब्रिटेन में हुई थी.

याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों की मांग

याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे. संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.

'मैं एक विधवा हूं और मेरा एक छह साल का बच्चा है'

प्रिया कपूर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने प्रतिवाद किया कि यह मुकदमा विचारणीय नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वादी पहले से ही ट्रस्ट के लाभार्थी हैं और उन्होंने मुकदमा दायर करने से कुछ दिन पहले ही 1,900 करोड़ रुपये दिए थे. उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है. मैं एक विधवा हूं और मेरा एक छह साल का बच्चा है. 15 साल तक, वे कहीं दिखाई नहीं दिए.' नायर ने पुष्टि की कि वसीयत उनके मुवक्किल के पास है और उन्होंने इसे जांच के लिए अदालत के समक्ष रखा. उन्होंने आगे कहा कि इसे एक गोपनीयता समझौते के तहत वादी पक्ष के साथ साझा किया जा सकता है.

ट्रस्ट में मेरे लिए कुछ नहीं- संजय कपूर की मां

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर के माध्यम से हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा, "कुछ अपवित्र हो रहा है. मैं 80 साल की हूं और अपने पोते-पोतियों के लिए चिंतित हूं. मेरे द्वारा स्थापित ट्रस्ट में मेरे लिए कुछ नहीं है? बार-बार मेल करने के बावजूद, मुझे वसीयत की प्रति कभी नहीं मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिया कपूर की शादी के बाद ट्रस्ट के तहत उनके अधिकार समाप्त हो गए हैं और उन्होंने सोना कॉमस्टार के 500 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों को उनकी जानकारी के बिना सिंगापुर की एक संस्था को बेचे जाने पर चिंता जताई.

उन्होंने अदालत से संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया. संपत्ति का बंटवारा, खातों का हस्तांतरण और प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग कर रहे बच्चों का दावा है कि 12 जून को ब्रिटेन के विंडसर में उनके अचानक निधन से पहले तक वे अपने पिता के बेहद करीब थे. उनका आरोप है कि संजय कपूर द्वारा उनकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, प्रिया कपूर ने ट्रस्ट के दस्तावेजों तक उनकी पहुंच सीमित कर दी और बाद में 21 मार्च की एक वसीयत पेश की, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि वह जाली है.

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Last Updated : September 10, 2025 at 5:40 PM IST