नई दिल्ली: भारत में आए दिन एयरपोर्ट पर सोना जब्त करने की खबरें आती रहती हैं. हाल ही में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से 14 किलोग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार राव ने टेप और पट्टियों से अपनी जांघों पर 14 सोने की छड़ें बांधकर सीमा शुल्क अधिकारियों से बचने का प्रयास किया था.
बता दें कि सोने के आयात को लेकर इंडियन कस्टम रेगुलेशन ने कुछ नियम बनाए हैं. ये नियम सोने की आवाजाही और टैक्सेशन को रेगुलेट करने के व्यापक उपायों का हिस्सा हैं. ऐसे में अगर आप भी देश-विदेश में फ्लाइट से सफर करते हैं और ऐसी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों और सीमाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है.
1962 का कस्टम एक्ट
भारत में 1962 का सीमा शुल्क अधिनियम देश में और देश से बाहर माल की आवाजाही को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है. 17 अध्यायों में विभाजित यह कानून आयात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध और नियम उल्लंघन के लिए दंड सहित सीमा शुल्क विनियमों की एक विस्तृत सीरीज को कवर करता है. इसका प्राइमरी उद्देश्य वैध व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करना और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है.
फ्लाइट में कितना सोना ले जा सकते हैं?
भारत में कस्टम रेगुलेशन उन शर्तों को निर्धारित करता है, जिनके तहत यात्री सोना आयात कर सकते हैं. पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत भारतीय यात्रियों को 1 किलोग्राम तक सोना ले जाने की अनुमति है. इनमें स्पेसिफिक ड्यूटी फ्री अलाउंस शामिल हैं. भारतीय मूल या वैध पासपोर्ट वाले यात्री जो कम से कम छह महीने विदेश में रहने के बाद भारत लौटते हैं तो वे अपने सामान में सोना साथ ला सकते हैं.
नियमों के मुताबिक एनआरआई को हर छह महीने में भारत में 10 हजार ग्राम तक सोना आयात करने की अनुमति है, बशर्ते वे कम से कम छह महीने से विदेश में रह रहे हों. हालांकि, इस छूट का केवल एक हिस्सा ही कस्टम फ्री है, जबकि शेष सीमा शुल्क के अधीन है. ये नियम देश में सोने के फ्लो को मैनज करने और उचित टैक्स कलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं.
डोमेस्टिक फ्लाइट में कितना सोना ले जा सकते हैं यात्री?
वहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट में सोने को लेकर कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बहुत अधिक मात्रा में सोना है, तो सिक्योरिटी चेक (CISF) और इनकम टैक्स विभाग आपसे सोने का सोर्स पूछ सकती है. अगर आप 500 ग्राम से ज्यादा सोना लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पास उसका बिल होना जरूरी है. बिना बिल के अधिक सोना ले जाने पर इनकम टैक्स अधिकारी आपका सोना जब्त कर सकता है. साथ ही आप परजुर्माना भी लग सकता है.