पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है. आज इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट कोटद्वार का फैसला आने की उम्मीद है. कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी का बयान आया है. वीरेंद्र सिंह भंडारी ने भावुक अपील करते हुए बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है.
वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि जिन तीन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा है, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए. 30 मई यानि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जीते जी उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा हो.
वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है. तीनों आरोपियों को फांसी की ही सजा होनी चाहिए. वीरेंद्र भंडारी का आरोप है कि इस केस में सरकार वीआईपी का नाम छिपाकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है.
जानिए पूरा मामला: पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की रहने वाली 22 साल की अंकिता भंडारी उसी इलाके में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. आरोप है कि वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया था, जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया था. आरोपी है कि इसी वजह से वो अपनी नौकरी भी छोड़ने वाली थी.
आरोप है कि पुलकित आर्य को डर था कि अंकिता भंडारी नौकरी छोड़ने के बाद उसका भंडाफोड़ देगी. इसलिए पुलकित आर्य 18 सितंबर 2022 की रात को किसी बहाने से अंकिता भंडारी को वनंतरा रिजॉर्ट से बाहर ले गया और चीला नहर में धक्का देकर उसे मार दिया. हत्या के बाद पुलकित आर्य ने अंकिता के परिजनों को भी गुमराह किया. करीब एक हफ्ते बाद अंकिता की लाश चीला नहर से मिली थी. इस मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट के दो अन्य कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था.
सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है. जिस पर दोनों पक्षों की ओर से बहस भी हो चुकी है. इस पूरे केस में कुल 97 गवाह बनाए गए थे, जिसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में बयान दर्ज कराए. आरोपियों पर विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं. जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा है. उम्मीद है कि आज 30 मई को इस केस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट कोटद्वार अपना फैसला सुनाएगा.
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