MP कफ सिरप कांड के बाद अब पंजाब में खराब दवाओं के मिलने की शिकायत, सरकार ने उठाये ये कदम
पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आठ दवाओं और IV फ्लूड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.


Published : October 12, 2025 at 4:23 PM IST
|Updated : October 12, 2025 at 4:39 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में तीन दवा कंपनियों द्वारा निर्मित आठ दवाओं की खरीद और इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. सरकारी आदेशों के अनुसार, इन दवाओं के कारण मरीजों पर प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (ADRs) की खबरें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है.
इन दवाओं पर प्रतिबंधः
प्रतिबंधित दवाओं की सूची में नॉर्मल सेलाइन (सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी 0.9%), डेक्सट्रोज इंजेक्शन आईपी 5%, सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन 200 मिलीग्राम, डीएनएस 0.9%, एनआई2 + डेक्सट्रोज 5% आईवी फ्लूइड और डेक्सट्रोज इंजेक्शन के साथ बुपीवाकेन एचसीएल शामिल हैं. जिनकी निर्माण तिथि 2023 से 2025 के बीच है, जबकि समाप्ति तिथि सितंबर 2026 से अप्रैल 2028 तक है.

वितरण और खरीद पर तत्काल रोकः
जारी आदेश में सभी सिविल सर्जनों और चिकित्सा अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन दवाओं के उपयोग, वितरण और खरीद पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. यह निर्देश भी दिया गया है कि संबंधित अस्पतालों में इन दवाओं के भंडार की समीक्षा की जाए और इनका उपयोग पूरी तरह से बंद कराना सुनिश्चित किया जाए. स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश जारी होने तक इन दवाओं के उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है.
संबंधित विभागों को सूचित किया गयाः
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मरीजों पर इन दवाओं के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, वे तुरंत एक समिति को इसकी सूचना दें. समिति इन दवाओं से संबंधित संदिग्ध एडीआर की जांच करेगी. इस आदेश की जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंजाब के मिशन निदेशक, पंजाब स्वास्थ्य सेवा निगम, मोहाली के प्रबंध निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है.
इस मामले के बाद हुई कार्रवाईः
बता दें कि कुछ दिन कफ सिरप पीने से कथित रूप से मध्य प्रदेश में करीब 20 बच्चों की मौत हो गयी थी. जिसके बाद पंजाब सरकार ने खांसी की दवा की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. उसके बाद पंजाब सरकार ने यह आदेश जारी किया.
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