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गुजरात में 'डबल फांसी' की सजा, जानिये...कोर्ट ने किस अपराध के लिए सुनाया फैसला

गुजरात में सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में खंभात जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

DOUBLE DEATH SENTENCE
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2025 at 3:26 PM IST

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आणंद: गुजरात के आणंद जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी को दोहरी मौत की सजा सुनाई है. खंभात सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या मामले में अलग-अलग मौत की सजा सुनायी है. कोर्ट के इस कड़े फैसले को लोगों ने ऐतिहासिक बताया. ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ समाज को एक कड़ा संदेश भी दिया गया. गृह राज्य मंत्री ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

क्या है घटनाः अभियोजन के अनुसार आणंद जिले के खंभात ग्रामीण पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 28 अक्टूबर, 2019 को 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की भयानक घटना सामने आई थी. जांच में पता चला कि 24 वर्षीय आरोपी दडो उर्फ ​​अर्जुन अंबालाल गोहेल, गुजराती नववर्ष के दौरान बच्ची को बिस्किट का लालच देकर अपने साथ ले गया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ डेढ़ महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल की थी.

मंत्री ने पुलिस को दी बधाईः गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस मामले में पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने में अमूल्य योगदान देने वाले सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को बधाई दी है. इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका का भी आभार व्यक्त किया, जिसने त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया के माध्यम से इस गंभीर अपराध में फैसला सुनाया. मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि यह फैसला गुजरात की न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था की दक्षता के साथ-साथ राज्य सरकार की अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

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