देहरादून: पिछले कुछ समय में उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान घटी हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी कई घटनाओं के बाद डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने बड़ा एक्शन लिया है. उत्तराखंड में केस्ट्रेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालन को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
बता दें कि, हाल ही में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बडासू हेलीपैड से उड़ान भरते समय सिरसी में क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी. हादसे के समय हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे. हालांकि, सभी सुरक्षित हैं. इसके घटना के बाद DGCA की ओर से एक्शन लिया गया है.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि उत्तराखंड में शटल सेवाओं और चार्टर संचालित करने वाले हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है.
दरअसल, एक महीने के अंदर 4 हेलीकॉप्टर हादसों के लिए मैकेनिकल फेलियर, ऑपरेशनल एरर और मौसम संबंधी चुनौतियों के साथ ही दूसरे फैक्टर्स की पहचान के लिए सुरक्षा जांच शुरू की गई है.
इसके साथ ही सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए अगले आदेश तक ओजीई (Out of Ground Effect) शर्तों पर ऑपरेशन को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं, डीजीसीए द्वारा एहतियात के तौर पर जरूरत पड़ने पर चारधाम में हेलीकॉप्टर संचालन को कम किया जा सकता है.
उत्तराखंड नागरिक विमानन विकास प्राधिकरण (UCADA) जो लाइव कैमरा फीड दे रहा है, डीजीसीए ने उसका इस्तेमाल करके चारधाम हेलीकॉप्टर संचालन की मॉनिटरिंग भी तेज कर दी है. इससे रियल टाइम में ये पता चल सकेगा कि कोई हेलीकॉप्टर ऑपरेटर मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी SOP से इतर कार्य तो नहीं कर रहा है. अगर ऐसा हो रहा होगा तो तत्काल उपाय किए जा सकते हैं.
वहीं, डीजीसीए ने ये भी बताया कि आज 9 जून को अपने-अपने हेलीपैड से केदारनाथ के लिए शटल और चार्टर सेवाएं संचालित करने वाले दो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर ऐसे पाए गए जो SOP का पालन नहीं कर रहे थे. यहां हेलीकॉप्टर पार्किंग प्रोसेस में लापरवाही देखी गई, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन को दो घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया.
डीजीसीए की ओर से ये भी बताया गया है कि सुरक्षा उल्लंघनों के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है. इसी कड़ी में निदेशालय की ओर से एक्शन लेते हुए केस्ट्रेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जांच पूरी होने तक संचालन सस्पेंड रहेगा. दरअसल, मई 2025 में सुरक्षा उल्लंघन के लिए एक अन्य ऑपरेटर के संचालन को भी निलंबित किया गया है.
डीजीसीए का काम: डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिसे नागरिक विमानन महानिदेशालय के नाम से भी जाना जाता है. डीजीसीए, भारत में नागरिक विमानन को विनियमित करने वाला एक रेगुलेटरी बॉडी है. यह नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है. इसका मुख्य उद्देश्य विमानन सुरक्षा, उड़ान योग्यता और नागरिक उड्डयन के अन्य पहलुओं को सुरक्षित अनुभव प्रदान करना है.
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