नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया. ऐसे में अगर आप उन लाखों लोगों में शामिल हैं, जो अस्पताल में इलाज के लिए सरकार समर्थित स्वास्थ्य बीमा योजना पर निर्भर हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस स्कीम में क्या शामिल नहीं है.
अगर आपके पास इस बात की जानकारी होगी कि आयुष्मान भारत योजना किन बीमारियों को कवर नहीं करती है, तो आप मेडिकल इमरजेंसी के दौरान लास्ट मूमेंट पर होने वाले फाइनेंशियल सरप्राइज और वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं.

गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 5 लाख रुपये का सालाना हेल्थ कवर प्रदान करती है. इस योजना के तहत 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं.
आयुष्मान भारत योजना के तहत किन बीमारियों का नहीं होता इलाज?
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) द्वारा जारी लेटेस्ट नेशनल हेल्थ बेनेफिट पैकेज दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुष्मान भारत ओपीडी, डेंटल ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े बीमारियों को कवर नहीं करती है. इसके अलावा स्कीम कई अन्य ट्रीटमेंट भी कवर नहीं करती है, तो चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

आउटपेशेंट ट्रीटमेंट (OPD)
ऐसी स्थितिया जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि नियमित डॉक्टर परामर्श, निदान और नियमित दवाए, को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल नहीं किया गया है.
डेंटल ट्रीटमेंट
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में करेक्टिव, कॉस्मेटिक या प्रोस्थेटिक डेंटल प्रोसिजर, रूट कैनाल, कैविटी फिलिंग, डेंटल इंप्लांट, और पेरिओडोंटल रोगों के ट्रीट को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
इवोल्यूशन के लिए अस्पताल में भर्ती
आयुष्मान भारत स्कीम अस्पताल में भर्ती होने के दौरान केवल इवोल्यूशन या निदान के लिए खर्च, और विटामिन, टॉनिक या सप्लीमेंट पर खर्च पर तब तक लागू नहीं होती है, जब तक कि सर्टिफाइट ट्रीटमेंट योजना के हिस्से के रूप में निर्धारित न किया गया हो.

इंफर्टिलिटी ट्रीटमेंट
आयुष्मान भारत योजना के तहत IVF और अन्य सहायक प्रजनन तकनीकें तब तक कवर नहीं की जाती हैं, जब तक कि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज में विशेष रूप से सूचीबद्ध न किया गया हो.
नॉन-एसेंशियल वैक्सीनेशन एंड इम्यूनजैशन
इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोई भी टीकाकरण जो राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, कवर नहींम किया जाता है.
कॉस्मेटिक सर्जरी
आयुष्मान स्कीम के तहत केवल सौंदर्य कारणों से उपचार, जैसे कि एंटी-एजिंग प्रोसिजर, लेजर टैटू हटाना, राइनोप्लास्टी, फैट ग्राफ्टिंग, गर्दन की लिफ्ट और इसी तरह की सर्जरी के इलाज कवर नहीं किया जाता है.
परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट केस
जहां किसी मरीज को मशीनों द्वारा जीवित रखा जाता है और वह कोई संज्ञानात्मक या शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, वहां आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है.

इन कंडीशन को स्कीम से क्यों बाहर रखा गया है?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) बताता है कि आयुष्मान भारत को भयावह स्वास्थ्य व्यय को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. गंभीर स्थितियां जिनमें अस्पताल में भर्ती होने और गहन देखभाल की आवश्यकता होती है. नियमित, कॉस्मेटिक या वैकल्पिक प्रक्रियाओं को बाहर रखने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि यह योजना आबादी के सबसे बड़े हिस्से के लिए केंद्रित, टिकाऊ और प्रभावशाली बनी रहे.

योजना के अंतर्गत क्या कवर किया जाता है?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन ट्रीटमेंट को शामिल किया गया है, उनमें बर्न मैनेजमेंट, कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, इमरजेंसी रूम पैकेज (12 घंटे से कम समय तक देखभाल के लिए),सामान्य चिकित्सा और सर्जरी, इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी, मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, नियोनेटल केयर, न्यूरोसर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, ऑप्थल्मोलॉजी, ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी (ENT), बाल चिकित्सा और सर्जरी, प्लास्टिक और रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पॉलीट्रॉमा केयर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी और बाल चिकित्सा कैंसर ट्रीटमेंट शामिल हैं.

आयुष्मान भारत के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें
पात्र व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in से ई-कार्ड डाउनलोड करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधार कार्ड. पहचान प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी), आवासीय प्रमाण (यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट या वोटर आईडी).फैमिली डिटेल (नाम और आधार नंबर), जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), आय प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट डिटेल की आवश्यकता होगी.
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