नई दिल्लीः कालकाजी में आतिशी को हिरासत में लिए जाने के बाद AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर शहर की स्थिति खराब करने का आरोप लगाया है. एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, "उन्होंने सिर्फ तीन महीनों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया."
दिल्ली में तोड़फोड़ विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान AAP ने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है.
मात्र तीन महीनों में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। https://t.co/RREoHpx25w
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 10, 2025
बता दें कि सोमवार को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अवैध झोपड़ियों के आगामी विध्वंस के मद्देनजर अपने परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया.
जानिए, नोटिस में क्या कहा गया है?
नोटिस के अनुसार, निवासियों को तीन दिनों के भीतर स्वेच्छा से खाली करने के लिए कहा गया है. नोटिस में कहा गया है कि इसका पालन न करने पर अधिकारियों द्वारा विध्वंस की कार्रवाई की जाएगी. डीडीए के मुताबिक, "विध्वंस के दौरान झोपड़ियों के अंदर छोड़ा गया कोई भी सामान हटा दिया जाएगा, और एजेंसी को व्यक्तिगत संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा."
डीडीए ने निवासियों से शांति बनाए रखने और सुचारू तथा व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है. उधर, आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर लोगों के घरों, दुकानों और उनकी नौकरियों पर "बुलडोजर चलाने" का आरोप लगाया.
बता दें कि 1 जून को, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर, बारापुला नाले के साथ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों द्वारा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था. यह अभियान संकरे नाले के कारण होने वाली बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया था, जो भारी बारिश के दौरान पानी के प्रवाह को बाधित करता है.
आतिशी की हिरासत से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार
आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दावा किया कि उसकी नेता आतिशी को पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया, जब वह कालकाजी में भूमिहीन कैंप के निवासियों से मिलने गई थीं, जहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की जानी है. हालांकि, पुलिस ने किसी भी तरह की हिरासत से इनकार किया है.
झुग्गी-झोपड़ी कैंप में घरों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेदखली के नोटिस चिपकाए गए हैं, जिसमें "अतिक्रमणकारियों" को तीन दिनों के भीतर जगह छोड़ने या कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई है.
कार्रवाई के बीच में आने पर पुलिस ऐसे लेगी एक्शन
हिरासत में लिए जाने के दावों के बावजूद, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें और अन्य लोगों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत "हटा दिया गया". दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए उचित निर्देशों का पालन करना चाहिए. यदि कोई विरोध करता है, मना करता है, या पालन करने में विफल रहता है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हटा सकता है, उसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है, या मामूली मामलों में उसे रिहा कर सकता है.
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