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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दी जमानत, 6 साल से जेल में है बंद - AGUSTA WESTLAND SCAM

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में छह साल से हिरासत में बंद कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मंगलवार को जमानत दे दी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : Feb 18, 2025, 4:10 PM IST

Updated : Feb 18, 2025, 5:15 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी. मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने की. जेम्स को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पिछले छह सालों से हिरासत में है और मामले की जांच अभी भी जारी है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा.

मुकदमे में देरी पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि अभी मुकदमा चल रहा है तो यह 25 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा. पीठ ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और वह अब 6 साल से अधिक समय से हिरासत में है. ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत दिया जाता है."

दुबई से किया गया था प्रत्यर्पणः सर्वोच्च न्यायालय में जेम्स का प्रतिनिधित्व वकील अल्जो के जोसेफ ने किया. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के बिचौलिए जेम्स को 2017 में संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार करने के बाद दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.

क्या है मामलाः यूपीए सरकार ने फरवरी 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करीब 3600 करोड़ रुपये की डील की थी. इस डील में इटली की जांच एजेंसियों ने 2012 में 360 करोड़ रुपये के कमीशन के भुगतान का आरोप लगाया था. यह घोटाला 2013-14 में सामने आया. जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया. इस घोटाले के कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे.

इसे भी पढ़ेंः अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर SC ने CBI से मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी. मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने की. जेम्स को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पिछले छह सालों से हिरासत में है और मामले की जांच अभी भी जारी है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा.

मुकदमे में देरी पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि अभी मुकदमा चल रहा है तो यह 25 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा. पीठ ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और वह अब 6 साल से अधिक समय से हिरासत में है. ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत दिया जाता है."

दुबई से किया गया था प्रत्यर्पणः सर्वोच्च न्यायालय में जेम्स का प्रतिनिधित्व वकील अल्जो के जोसेफ ने किया. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के बिचौलिए जेम्स को 2017 में संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार करने के बाद दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.

क्या है मामलाः यूपीए सरकार ने फरवरी 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करीब 3600 करोड़ रुपये की डील की थी. इस डील में इटली की जांच एजेंसियों ने 2012 में 360 करोड़ रुपये के कमीशन के भुगतान का आरोप लगाया था. यह घोटाला 2013-14 में सामने आया. जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया. इस घोटाले के कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे.

इसे भी पढ़ेंः अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर SC ने CBI से मांगा जवाब

Last Updated : Feb 18, 2025, 5:15 PM IST
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