नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी. मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने की. जेम्स को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पिछले छह सालों से हिरासत में है और मामले की जांच अभी भी जारी है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा.
मुकदमे में देरी पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि अभी मुकदमा चल रहा है तो यह 25 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा. पीठ ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और वह अब 6 साल से अधिक समय से हिरासत में है. ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत दिया जाता है."
Supreme Court grants bail to British citizen Christian Michel, accused in the AgustaWestland VVIP chopper scam in the case registered by the Central Bureau of Investigation (CBI).
— ANI (@ANI) February 18, 2025
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दुबई से किया गया था प्रत्यर्पणः सर्वोच्च न्यायालय में जेम्स का प्रतिनिधित्व वकील अल्जो के जोसेफ ने किया. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के बिचौलिए जेम्स को 2017 में संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार करने के बाद दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.
#WATCH | Advocate Aljo K Joseph, representing Christian Michel, says, " supreme court has said that the conditions will be imposed by the trial court. so, we have to go to the trial court for fixing the conditions and release. it is yet to be done...so, we will be moving to the… https://t.co/Y7y5mgaNoc pic.twitter.com/RZ7lEI7WdW
— ANI (@ANI) February 18, 2025
क्या है मामलाः यूपीए सरकार ने फरवरी 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करीब 3600 करोड़ रुपये की डील की थी. इस डील में इटली की जांच एजेंसियों ने 2012 में 360 करोड़ रुपये के कमीशन के भुगतान का आरोप लगाया था. यह घोटाला 2013-14 में सामने आया. जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया. इस घोटाले के कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे.
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