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Delhi Liquor Scam: सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने अस्पताल से मांगी पत्नी की स्थिति रिपोर्ट

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Published : Jun 4, 2023, 7:24 AM IST

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दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सिसोदिया की याचिका में कहा गया था कि वह पत्नी की देखभाल करने के लिए एक मात्र सदस्य हैं, जिसके आधार पर उन्हें जमानत दी जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लाड्रिंग के मामले में शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका के मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल की. हाईकोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सिसोदिया की याचिका में कहा गया था कि वह पत्नी की देखभाल करने के लिए एकमात्र सदस्य हैं, जिस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए. इसका ईडी ने विरोध किया और कहा कि सिसोदिया परिवार में एक मात्र सदस्य नहीं हो सकते हैं.

वहीं, ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि विशेष सचिव सतर्कता के कार्यालय से आबकारी नीति से जुड़े दस्तावेजों को अनधिकृत रूप से हटाया गया. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. ईडी ने बड़ी वारदात का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए बताया कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के पोस्टिंग-ट्रांसफर पर अपना फैसला सुनाया था, उस दिन विशेष सचिव सतर्कता (विजिलेंस) के कार्यालय से दस्तावेजों को अनधिकृत रूप से हटाया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कुछ दस्तावेज भी शामिल हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

एजेंसी ने कहा कि दस्तावेजों के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है. सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने ईडी के आरोपों पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि वह जेल में हैं. यह आरोप पूर्वाग्रह से ग्रसित है. इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है. वकील ने पूछा कि क्या ईडी अभी भी जांच कर रही है?

सिसोदिया की पत्नी की स्थिति रिपोर्ट मांगी
शनिवार को हाई कोर्ट की छुट्टी के दिन हुई विशेष सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि जैसा कि कोर्ट का निर्देश था, उसी के अनुसार सिसोदिया को शनिवार को उनकी पत्नी से मिलने के लिए उनके आवास पर ले जाया गया. लेकिन पत्नी की तबियत बिगड़ने पर उन्हें सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. जिससे वे अपनी पत्नी से नहीं मिल सके. माथुर ने कोर्ट से मांग की कि सिसोदिया पत्नी की देखभाल करने वाले अकेले सदस्य हैं. इसलिए उन्हें छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी जाए. इस पर कोर्ट ने लोकनायक अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की स्थिति रिपोर्ट तलब की.

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पत्नी की देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले नहीं- ईडी
ईडी ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 वर्षों से मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी से पीड़ित हैं. इसी आधार पर उनके द्वारा दायर इसी तरह के आवेदन को पहले वापस ले लिया गया था. ईडी ने कहा कि एक पैराग्राफ को छोड़कर, अंतरिम जमानत के लिए पूरी वही अर्जी है, जो पहले दायर की गई थी. साथ ही कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ईडी ने कहा कि सिसोदिया अपनी पत्नी के एकमात्र देखभाल करने वाले नहीं हो सकते और उनकी देखभाल करने वाले परिवार में अन्य लोग भी होंगे.

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